देश (TES): गणतंत्र दिवस बस आने ही वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए देशभर में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया जा रहा हैै। वहीं 18 जनवरी से 15 फरवरी तक देश की राजधानी दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारों, माइक्रोलाइट विमान समेत उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन रोक लगा दी गई है।
सरकार द्वारा जारी किए निर्देश में कुछ आपराधिक व असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, मानव रहित विमान प्रणाली (UAS), हैंग ग्लाइडर मानव रहित हवाई वाहन (UV) जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आम जनता, गणमान्य अधिकारियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है।
दिल्ली पुलिस के अफसर संजय अरोड़ा द्वारा दिए गए निर्देश में बताया है, ऐसा आदेश को जारी करने का उद्देश्य दिल्ली पर उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो ऐसा करेगा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड दिया जाएगा।
इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि इन निर्देश की प्रतियां सभी डीसीपी, एसीपी, तहसीलों, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, पुलिस स्टेशनों, नगर निगम, आदि के दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर लगेगी।