

जालंधर (TES): चाइना डोर के नुकसान जानने के बाद भी पंजाब में इसकी बिक्री व इस्तेमाल में पाबंदी नहीं लग रही है। मगर प्रशासन इसे लेकर सख्ती बरतने फैसला लिया है।
इसे लेकर जालंधर के पुलिस कमिश्नर एस.भूपति ने एक प्रेस नोट भी पेश किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि चाइन डोर को बेचने व खरीदने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
पुलिस कमिश्नर एस. भूपति ने शहर में चाइना डोर पर रोक लगाने के लिए 144 धारा लगा दी है। ये आदेश नं. 01-68/सी.पी. जालंधर आर्मज को 3 जनवरी 2023 तक लागू हुआ था।
अब इसकी अवधि बढ़ाकर 2 जून 2023 तक कर दी गई है। इस धारा के तहत चाइना डोर खरीदने व बेचने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इससे पहले भी चाईना डोर बेचने वाले करीब 12 व्यक्तियों के खिलाफ 11 मुकद्दमे दर्ज हो चुके है। इसके अलावा इनसे करीब 519 गट्टू बरामद हुए है।
इस प्रेस नोट को जारी करते हुए पुलिस कमिश्नर से शहरवासियों से अपील करते कहा है कि वे बंसत पंचमी के त्योहार पर चाइना डोर का इस्तेमाल ना करें।
इस खतरनाक डोर से रास्ते में जाने वाले वाहन चालक व अन्य लोग दुर्घटनाग्रस हो रहे हैं। इतना ही नहीं इसकी वजह से कई पशु-पक्षी भी घायल और अपनी जान गवां चुके हैं। ऐसे में इस खतरनाक डोर की बिक्री व खरीददारी करने से बचें।