

अमृतसर (TES): अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को सुनाए फैसले में चार दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान केस में शामिल छह महिलाओं के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया गया है।
गंगानगर (राजस्थान) में दर्ज जीरो नंबर एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अमृतसर की कोतवाली थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 376-डी और 120 के तहत केस दर्ज किया था।
जानकारी के मुताबिक, गंगानगर (राजस्थान) से 2018 में दो लड़कियां भाग कर अमृतसर पहुंची थी जहां सुल्तानविंड रोड स्थित मंदिर वाला बाजार निवासी गगनदीप सिंह उर्फ गगन, जगजीत सिंह लव उर्फ एकम, सुल्तानविंड रोड के विक्रम कुमार उर्फ विक्की और बटाला के चंद्र नगर निवासी जोबनजीत सिंह से मिली।
इसी दौरान दोनों लड़कियों की जोगिंदर कौर उर्फ रानी, सुखविंदर कौर सपना निवासी गोपाल नगर, ज्योति निवासी शास्त्री मार्केट, राज, कमलेश वर्मा उर्फ किरण और अंजलि पिपलानी निवासी अबर्न अस्टेट, जालंधर के साथ भी मुलाकात हुई। आरोपियों ने इनके साथ अमृतसर और जालंधर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।